आगरा। गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर उर्खरा रोड निवासी राजीव शर्मा उर्फ राहुल को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मृदुल दुबे ने उसे सात साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, थाना डौकी क्षेत्र के नगला काश कुंडोल निवासी सीताराम शर्मा ने तहरीर दी थी। बताया था कि 20 फरवरी, 2023 को उनका बेटा सुभाष चंद शर्मा अपने साढ़ू ऋषिकेश की बेटी के लगुन सगाई कार्यक्रम में आनंदीपुरम गोपाल वाटिका कहरई, थाना ताजगंज गया था। सब कुछ हंसी-खुशी चल रहा था। अचानक सुभाष के पीछे बैठे राजीव शर्मा ने नशे में अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। एक गोली उनके सुभाष को लग गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।