अयोध्या मामले पर फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। इसे लेकर प्रदेशभर में सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जन्मस्थान सहित प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
धारा 144 के अंतर्गत अब पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति से एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध शवयात्रा, बरात एवं ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों एवं मेला क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। उक्त जानकारी नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने दी है।
जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के साथ कलक्ट्रेट सभागार में अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले के संबंध में बैठक करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में चुनावों की तरह 7 जोनल, 3 सुपर जोनल एवं 64 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। उन्होंने क्षेत्रवार स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं।
'अफवाह फैलाने वालों पर नजर'
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 5 हजार डिजिटल वॉलियंटर कार्यरत हैं, जो अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में किसी तरह की अफवाह या अन्य कोई गतिविधि होती है तो उसकी सीधी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दें।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक पैनी नजर रखें। जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। सिविल डिफेंस के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
उधर, रेलवे स्टेशनों पर खासी सतर्कता व सुरक्षा बरती जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह जीआरपी, आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं, जो कासगंज, अछनेरा, आगरा व अन्य स्थानों को आने-जाने वाली गाड़ियों में सघन चेकिंग कर रहे हैं।