मैनपुरी। थाना बेवर में 20 साल पुराने मामले में पूर्व जेई जेपी सक्सेना ने अपर सिविल जज/एफटीसी जज रोबिन कुमार की कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करा ली है। पूर्व अधिशासी अभियंता अभी तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं।
थाना बेवर के नवीगंज निवासी जवाहरलाल 30 जुलाई 2001 को थाना बेबर में जेई जेपी सक्सेना, अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उनका पुत्र शिवराम अपने खेत से हरा चारा सिर पर रखकर ला रहा था। रास्ते में एचटी लाइन का तार टूटा पड़ा था।
टूटे टार की चपेट में आने से उसका पैर झुलस गया। बाद में उपचार के दौरान शिवम का पैर काट दिया गया। पुलिस ने जांच करके एफआर लगा दी। पुलिस की एफआर के खिलाफ जवाहरलाल ने न्यायालय में प्रोटेक्ट पिटीशन दायर किया। 2004 में कोर्ट में सीधे मुकदमा दर्ज किया गया।
वारंट जारी होने के बाद भी जेई और अधिशासी अभियंता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से पूर्व जेई जेपी सक्सेना ने सोमवार को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करा ली। अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह का भी पता करके उन्हें भी कोर्ट में हाजिर कराने को कहा है।