मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में किशोरी के साथ तीन साल पहले दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला जज, प्रथम (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) अनीता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी एक फरवरी 2019 को परिचित मनोज दुबे निवासी नगला हरीसिंह थाना बरनाहल के घर आई थी। मनोज ने उसको धमकाकर दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी का मेडिकल कराया और चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित अन्य लोगों ने गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर मनोज को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
पीड़िता को मिलेगी आधी धनराशि
जुर्माने की राशि में से आधी पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। उसे 15 हजार रुपये मिलेंगे।
किशोरी ने की पहचान
पीड़िता ने अदालत में मनोज की पहचान की। बताया कि मनोज उसके घर आता-जाता था। परिचय होने के कारण वह एक फरवरी को उसके घर गई थी। रात को उसने दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने और रिपोर्ट लिखाने पर परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी थी।