मैनपुरी। कोरोना काल में पेरोल और अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे बंदियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नई गाइड लाइन में जेल से छोड़े गए बंदियों की आत्म समर्पण की अवधि को बढ़ा दिया है। इस संबंध में जेल अधिकारियों को भी सूचना दी गई है।
कोरोना संक्रमण से बंदियों को बचाने तथा जेल में बंदियों की संख्या का दबाव कम करने के लिए जेल से बंदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। सात साल से कम सजा वाले मामलों के 120 बंदी जेल से अंतरिम जमानत पर निश्चित समय के लिए रिहा किए गए थे। निश्चित अवधि के लिए जेल से 28 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। इन सभी बंदियों को एक निश्चित अवधि के बाद आत्म समर्पण करके जेल में वापसी करनी थी। अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने इस संबंध में जिला जज तेजप्रताप तिवारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कोरोना काल में जेल से अंतरिम जमानत और पेरोल पर छोड़े गए बंदियों की जमानत अवधि को बढ़ा दिया गया है।
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हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन के बाद जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने निर्देश जारी किए हैं। नई गाइड लाइन के तहत बंदियों की अंतरिम जमानत और पेरोल की अवधि अग्रिम आदेशों तक बढ़ाए जाने के संबंध में जेल अधिकारियों को सूचना दे दी गई है।
सत्येंद्र कुमार चौधरी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण