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युवती की मौत पर दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप से दर्ज हुई नामजद रिपोर्ट, ये है पूरा मामला

Tue, 14 Jul 2020 10:35 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

बस से खींचने पर सिर में चोट का आरोप
 
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अंशिका का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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यमुना एक्सप्रेस वे पर कोरोना के शक में बस से नीचे उतारी युवती की मौत के मामले में दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर बस कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप का मुकदमा दर्ज किया है। 
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सर्वेश कुमारी पत्नी सुशील कुमार निवासी गांव नगला हीरा सिंह थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उनके पति दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और पटपड़गंज मंडावली इलाके में रहते हैं।

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विगत 15 जून को पति के पास से वह अपनी बेटी अंशिका (19) के साथ नोएडा से रोडवेज बस यूपी 85 एएफ 9965 में बैठ कर गांव जा रही थी। रास्ते में बेटी को घबराहट हुई तो उसने बेटी को गोद में लिटा लिया था। 
 
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कंडक्टर ने कहा कि इसे कोरोना है, तो सभी सवारियां कहने लगी कि इसे नीचे उतारो। इस दौरान बस मांट टोल प्लाजा से 250 मीटर पहले थी। कंडक्टर ने बस रोक कर सभी सवारियों को नीचे उतार दिया और महिला को बस से नीचे उतर जाने को कहा, जब उन्होंने बस से उतरने से मना कर दिया तो कंडक्टर कंबल लेकर आया।

पुत्री को कंबल से ढ़ककर उसके पैर खींचते हुए बस से नीचे उतार दिया। जिससे सिर में चोट लगने से उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। घटना का संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसएसपी को नोटिस भेजते हुए इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। 

महिला आयोग का नोटिस मिलने पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने मामले की जांच सौंपी है। एसपी ग्रामीण ने मांट टोल पर आकर युवती की मौत के मामले में टोलकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। इंस्पेक्टर भीम सिंह जावला ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर पर बस के परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
 
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