मैनपुरी। बिजली चोरी के मुकदमे में एक साल से अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आने पर विद्युत प्रवर्तन दल फिरोजाबाद के इंस्पेक्टर रहे सीओ नजीबाबाद के खिलाफ स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।
विद्युत प्रवर्तन दल फिरोजाबाद के इंस्पेक्टर (अब सीओ) प्रवीण कुमार और जेई सुमित गर्ग ने 18 मार्च 2009 को किशनी क्षेत्र के गांव सोनासी में दिनेश तिवारी के नलकूप पर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी करके नलकूप और आटा चक्की चलती मिली। इसकी रिपोर्ट थाना किशनी में लिखाई गई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार की कोर्ट में हुई।
18 नवंबर 2018 से लगातार इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को गवाही के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वह गवाही के लिए अदालत में नहीं आ रहे हैं। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने उनके खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।
बिजनौर में सीओ केे पद है तैनाती
विद्युत प्रवर्तन दल के इंस्पेक्टर रहे प्रवीण कुमार वर्तमान में सिविल पुलिस में हैं। उनकी तैनाती बिजनौर जिले के नजीबाबाद सर्किल में सीओ के रूप में है। उनको वहां के पते पर भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी वह अदालत में गवाही देने नहीं आए हैं।
एसपी बिजनौर को भेजे गए वारंट
एक साल से लंबित मुकदमे का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए स्पेशल जज अशोक कुमार ने एसपी बिजनौर को जारी किए गए वारंट भेजे हैं। वारंट के साथ भेजे पत्र में कहा है वारंट तामील कराकर तय तारीख पर सीओ नजीबाबाद को अदालत में पेश कराया जाए।