आगरा। बलवा, गाली-गलौज, धमकी और घातक चोट पहुंचाने के मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान वादी और गवाह पूर्व गवाही से मुकर गए। इस पर सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने ताजगंज थाना क्षेत्र के मलको गली निवासी हसन, सानू, शहीद, सोहेल, समीर और बबलू सहित 6 आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।
ताजगंज थाने में दर्ज केस के अनुसार, मलको गली निवासी अब्दुल ने तहरीर दी थी। मामला 4 जून 2023 की रात 11 बजे का है। बताया कि वह अपने दरवाजे पर खड़े थे। इस दौरान आरोपी हाथों में लाठी-डंडे लेकर आए। आरोपियों ने हमला कर दोनों भाइयों को घायल कर दिया था।