जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 30 सितंबर, 2021 तक संचालित ईंट भट्ठा स्वामियों से विनियमिन शुल्क ऑनलाइन जमा कराए जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने यूपी माइंस डॉट यूपीएसडीसीडॉटजीओवीडॉट इन पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल पर ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खनन अधिकारी द्वारा संचालित ईंट भट्ठा स्वामियों के पंजीकरण केे लिए यूनिक कोड-पहचान पत्र का क्रमांक, ईंट भट्ठे का नाम, प्रकार, स्थान, पायों की संख्या, स्वामी का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरने के बाद लॉगिन आईडी जनरेट की जाएगी।
ईंट भट्ठा स्वामियों को जिला पंचायत में ईंट भट्ठे की पंजीयन संख्या, तिथि, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तथा ईंट निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली मिट्टी व पलोथन की निकासी के क्षेत्र यथा तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल का विवरण अंकित करना होगा। तदोपरांत आवेदन शुल्क, विनियमन शुल्क पलोथन की धनराशि, देय धनराशि यदि कोई हो तो उसकी स्वप्रमाणित प्रति पोर्टल पर फीडिंग के बाद ऑनलाइन भुगतान, पोर्टल पर खनिज विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा हो जाएगा।