गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर मनोज गोयल की 1.15 करोड़ कीमत की दुकान और 4.35 लाख रुपये की कार को पुलिस ने सोमवार को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत की गई। पुलिस उसकी और भी संपत्ति का पता लगा रही है। उस पर मथुरा रिफाइनरी की लाइन से तेल चोरी का केस है। इसमें चार्जशीट लग चुकी है।
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मथुरा डीएम के आदेश पर वहां के हाईवे थाना की पुलिस ने आगरा के हरीपर्वत थाना पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की। आगरा के नेहरू नगर, हरीपर्वत निवासी मनोज गोयल पुत्र घूरेलाल गोयल को मथुरा रिफाइनरी की जालंधर पाइप लाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी के आरोप में वर्ष 2017 में जेल भेजा गया था।
इस मुकदमे में पुलिस ने 16 मई, 2017 को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। आईजी ए सतीश गणेश ने बताया कि पेशेवर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अभियान के तहत जब्तीकरण की यह कार्रवाई की गई है।
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मनोज गोयल की कमला नगर में दुकान पर संपत्ति जब्त का नोटिस लगाने पहुंची पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
ये मुकदमे हैं दर्ज
मनोज गोयल के खिलाफ थाना हरीपर्वत में वर्ष 2015 में जानलेवा हमला, मारपीट, गालीगलौज, बलवा, आबकारी अधिनियम सहित तीन मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चार्जशीट लग चुकी है।
मथुरा के हाईवे थाना में पेट्रोलिंग पदार्थ की चोरी, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए सहित तीन मुकदमे दर्ज हैं। थाना रिफाइनरी में तीन मुकदमे दर्ज हैं। एनएसए के मुकदमे को छोड़कर सभी में चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की जा चुकी है। आगरा में उसके पेट्रोल पंपों पर भी सील लगा दी गई थी।
करतूत: 2.46 करोड़ रुपये का तेल किया था चोरी
तेल चोरी के मामले में जांच रिपोर्ट है कि मनोज गोयल ने एक मकान के अंदर से सुरंग बनाकर तेल चोरी की गई थी। अक्तूबर, 2015 से तेल चोरी की जा रही थी। 16 फरवरी, 2017 को पेट्रोलिंग टीम ने यह मामला पकड़ा था। मानीटरिंग के बाद पता चला कि तकरीबन 3,80,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी की गई। उसकी कीमत 2,46,49,300 रुपये थी।
कार्रवाई: मथुरा के डीएम ने दिए थे संपत्ति जब्त करने के आदेश
मनोज गोयल और उसके साथियों के खिलाफ वर्ष 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था। मुकदमे में चार्जशीट के बाद 14 (1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। पुलिस ने उसकी एक दुकान और कार को चिह्नित किया था। थाना हाईवे के प्रभारी निरीक्षक ने अपनी आख्या दी थी।
इसमें उसकी कमला नगर सेंट्रल पार्क के पास दुकान और पत्नी के नाम कार होना बताया गया। दुकान की कीमत 1.15 करोड़ रुपये बताई गई, इसमें स्टांप 4.65 लाख रुपये के लगाए गए थे।
इसी तरह उसकी पत्नी रुचि गोयल के नाम पर 4.35 लाख रुपये की एक कार है। मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने मनोज गोयल की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए थे।
कुर्की: न्यू आगरा और हरीपर्वत पुलिस भी रही साथ
सोमवार को निरीक्षक विनोद कुमार अपनी टीम के साथ आए। मथुरा के जिलाधिकारी के आदेश की प्रति एसएसपी बबलू कुमार को दी गई। मथुरा पुलिस के साथ थाना न्यू आगरा और हरीपर्वत पुलिस भी गई।
कमला नगर सेंट्रल बिजनेस पार्क के पास मनोज गोयल की दुकान कुर्क की गई। उस पर सील लगा दी गई। इसके बाद पत्नी के नाम कार को घर से जब्त किया। मनोज गोयल ने काफी संपत्ति कमाई है।
उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए एक साल से कार्रवाई लटकी थी। डीजीपी तक मामला पहुंचा था। उन्होंने कार्रवाई के लिए आईजी रेंज ए सतीश गणेश को निर्देशित किया था। इसके बाद संपत्ति कुर्क करने के लिए रिपोर्ट दी गई।