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मनौना और बरौलिया के प्रधान को अधिकार सीज करने का नोटिस

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मैनपुरी। पंचायत सहायक भर्ती में पंचायत राज विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने में सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही दो ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम के तहत अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूर्ण न करने पर उनके अधिकार सीज कर दिए जाएंगे।
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जिले की 549 ग्राम पंचायतों में से 416 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती का काम पूरा हो चुका है। इन ग्राम पंचायतों में चयनित सहायकों की सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं 133 ग्राम पंचायतों में शिकायतों व अन्य कारणों से प्रक्रिया रुकी हुई है। विकास खंड कुरावली की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक का आयोजन ही नहीं किया गया और न ही मेरिट लिस्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी लिखित जानकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत कुरावली प्रेमचंद बाथम ने डीपीआरओ स्वामीदीन को दी थी। इसी के चलते जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने ग्राम पंचायत मनौना के प्रधान शिवकुमार और बरौलिया की प्रधान रतनेश कुमारी को अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया है।
जिलाधिकारी ने पंचायती राज अधिकनियम की धारा 95जी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। एक सप्ताह में जवाब न देने और प्रक्रिया पूर्ण न करने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा सीज कर दिए जाएंगे।
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पंचायत सहायक भर्ती में पहली बार ग्राम प्रधानों को अधिकार सीज करने का नोटिस जारी नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी बीते माह जिलाधिकारी ने 13 ग्राम प्रधानों को अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद 12 ग्राम प्रधानों ने आनन फानन में पंचायत सहायक की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
समय सीमा बीतने के बाद ग्राम प्रधानों के अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायत सदस्यों में से चयनित तीन सदस्यीय समिति को दे दिए जाएंगे। आपसी सहमति के आधार पर तीन सदस्यीय समिति में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित किया जाएगा, जो ग्राम प्रधान की भांति ही कार्य करेगा।
जिलाधिकारी द्वारा दो ग्राम प्रधानों को अधिकार सीज करने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न करने पर जारी किया गया है। प्रक्रिया पूर्ण न करने पर जिलाधिकारी द्वारा ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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स्वामीदीन, डीपीआरओ
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