कासगंज। समय अवधि पूरी हो जाने के बाद वाहनों के फिर से पंजीयन कराने में वाहन संचालक लापरवाही कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर पंजीयन का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन नियमों के तहत वाहन का पंजीकरण अधिकतम 15 साल तक ही मान्य होता है। इस अवधि के पूरा हो जाने के बाद वाहन स्वामियों को को फिर से पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के साथ ही फिटनेस भी कराना होता है। जिले में ऐसे 1853 वाहन हैं जिनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी लोग पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं।
विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 30 दिन में पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। यदि वाहन स्वामी ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद 60 दिन के भीतर पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। एआरटीओ राजेश राजपूत ने बताया कि जिन वाहनों के पंजीयन का समय पूरा हो गया है वे अपना नवीनीकरण करा लें।
यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो गया है या स्थाई रूप से संचालन के अयोग्य है तो पंजीयन निरस्त करा लें। यदि बिना नवीनीकरण के वाहन संचालित पाया जाता है तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।