जीआरपी ने कैंट स्टेशन में रेलवे अधिनियम की तीन धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान कठेरिया सम्मान जारी होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
ये भी पढ़ें- भाजपा सांसद-विधायक सहित पांच नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 26 साल पुराना है मामला
इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस केस में और भी आरोपी हैं लेकिन कठेरिया का केस जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।
सांसद चाहर, विधायक उपाध्याय के खिलाफ भी हैं वारंट
आगरा। कठेरिया से पूर्व इसी कोर्ट से फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर और दक्षिण सीट से भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला 26 साल पुराना है।
रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई थी। कोर्ट ने एसएसपी बबलू कुमार को आदेश दिया था कि दोनों को चार नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। न ही दोनों खुद कोर्ट के सामने पहुंचे।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां क्लिक करें