किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनाैत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया था। पूर्व में इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आगरा में भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनाैत के खिलाफ अधिवक्ता ने राष्ट्रद्रोह का वाद दायर किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 6 मई को वाद खारिज कर दिया। वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। सोमवार को कंगना रनाैत की ओर से अधिवक्ताओं ने वकालतनामा प्रस्तुत कर रिवीजन की कॉपी जवाब के लिए मांगी। रिवीजनकर्ता की ओर से कंगना के अधिवक्ताओं को रिवीजन की कॉपी दी गई। सत्र न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर, 2024 को कंगना रनाैत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। सत्र न्यायालय ने कंगना रनाैत को पक्ष रखने के लिए उनके हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर 14 जून को नोटिस भेजे थे। वह रिसीव हो चुके हैं।