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UP: अरावली के खनन ने नष्ट कर दीं सीकरी की धरोहरें और रॉक पेंटिंग, सिकरवारों के किले का रह गया सिर्फ दरवाजा

Sun, 28 Dec 2025 01:49 PM IST
अरुन पाराशर अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा के फतेहपुरसीकरी की सुरक्षा दीवार और गेटों से सटाकर खनन किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी खनन रुका नहीं, जिस वजह से फतेहपुर सीकरी की अनमोल विरासत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा।
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अरावली पर्वत में खनन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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अरावली पर्वत शृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। अरावली के पहाड़ फतेहपुर सीकरी, जगनेर और खेरागढ़ क्षेत्र में हैं। सीकरी के रसूलपुर, पतसाल, चार हिस्सा, मंडी गुड़, मदनपुर, जाजौली गांव में अरावली की पहाड़ियों में मौजूद प्रागैतिहासिक काल की अधिकांश रॉक पेंटिंग नष्ट हो गईं। वहीं मुगलों से पहले सिकरवारों का किला सीकरी में मौजूद था, जो खनन के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब सिर्फ इसका दरवाजा पहाड़ पर लटका हुआ है। 
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अरावली की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर के पर्यावरणविदों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। इस पर पर्यावरण मंत्रालय ने नए खनन पट्टों पर रोक लगाने के साथ अरावली को बचाने के कदम उठाने का दावा किया। आगरा में 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पहाड़ों पर चल रहे खनन को रोकने के लिए सबसे पहले आदेश दिया था। 

फतेहपुर सीकरी के किसान महेंद्र सिंह की याचिका पर 18 दिसंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस एसएन वरियावा और जस्टिस एके लक्ष्मणन की बेंच ने फतेहपुर सीकरी के 10 किमी. दायरे में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उससे पहले ही सीकरी के प्रवेश द्वार से पहले बने सिकरवार किला और रॉक पेंटिंग नष्ट हो चुकी थीं। 
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खनन के कारण हकीम हाउस गिर गया था, जबकि स्मारकों में दरारें आने लगी थीं। सीकरी की सुरक्षा दीवार और गेटों से सटाकर खनन किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी खनन रुका नहीं, जिस वजह से फतेहपुर सीकरी की अनमोल विरासत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा।दो साल पहले बची हुईं रॉक पेंटिंग को संरक्षित करने के लिए एएसआई ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
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