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Agra News: मेट्रो ने पांच जगहों पर बिना अनुमति काटे पेड़

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ये पेड़ मेट्रो ने बिना अनुमति काटे
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आगरा। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोनों कॉरिडोर के निर्माण में पांच जगहों पर पेड़ काटे हैं। यह रिपोर्ट सामाजिक वानिकी प्रभाग के डीएफओ राजेश कुमार ने टीटीजेड चेयरमैन और मंडलायुक्त को सौंपी है। मंडलायुक्त परिसर में ही बिना अनुमति एक पेड़ काट देने की रिपोर्ट दी है।
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डीएफओ राजेश कुमार ने टीटीजेड चेयरमैन को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निर्माण कार्य के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना ही पेड़ काट रहा है। यूपीएमआरसी को कई बार चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बिना अनुमति पेड़ न काटें लेकिन लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग ने ऐसे मामलों में विभागीय केस दर्ज किए हैं। डीएफओ ने इस पर चिंता जताई कि मेट्रो विस्तार में दूसरे कॉरिडोर के निर्माण में बाधक पेड़ों को बिना अनुमति लिए ही कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा डिपो का निर्माण भी जारी है, जिसकी अनुमति किसी सक्षम स्तर से नहीं ली गई है।

इन जगहों पर की गई पेड़ों की कटाई
- एमजी रोड के डिवाइडर पर 43 पेड़ अवैध रूप से काटे गए। इस मामले में वन विभाग ने रेंज केस नंबर 5/ शहर/2025-26 दर्ज किया है। यह एसीजेएफ कोर्ट प्रथम में विचाराधीन है।
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- फूल सैयद चौराहे पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के गोल चक्कर में लगे नीम के दो पेड़ काटे गए, जिसमें रेंज केस 10/शहर/2025-26 दर्ज किया गया है।
- माल रोड पर एएसआई कार्यालय के सामने सड़क किनारे लगे दो पेड़ों को काटा गया। यहां स्टेशन के पिलर बनाए गए हैं। इसमें भी रेंज केस 17/शहर/2025-26 दर्ज किया गया है।
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- फूल सैयद चौराहा स्थित मंडलायुक्त कार्यालय परिसर में ही एक पेड़ काट दिया गया। वन विभाग ने इसमें रेंज केस 20/शहर/2025-26 दर्ज किया है।
- यमुना नदी पुल के पास हाईवे पर मेट्रो के निर्माण के दौरान दो पेड़ काट दिए गए। इसमें वन विभाग ने रेंज केस 23/ शहर/2025-26 किया है।
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