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बिना लाइसेंस संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर पर होगी कार्रवाई

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मैनपुरी। बिना लाइसेंस के दवाओं का कारोबार करने वालों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेेगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई के उद्देश्य से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर को चिह्नित कराया है जिसमें 37 से अधिक संख्या सामने आई है। बाहरी जिलों की टीमें यहां छापामार कार्रवाई करेंगी।
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मैनपुरी में बड़े पैमाने पर दवाओं को फुटकर और थोक व्यापार होता है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। इसके लिए विभाग ने गोपनीय रूप से ऐसे दवा विक्रेताओं का चिह्नित किया, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। विभाग ने पूरी सूची तैयार कर ली है। यहां अब आगरा और फिरोजाबाद की संयुक्त टीम छापामार कार्रवाई करेगी। जानकारों के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही दुकान सील की जाएगी।
इन क्षेत्रों में हो रहा संचालन
विभाग ने कार्रवाई के लिए चिह्नित किए गए मेडिकल स्टोर के नाम गोपनीय रखे हैं लेकिन इनका संचालन बरनाहल, कुसमरा, बेवर, आलीपुर खेड़ा, कुरावली, सोनई, औंछा, रकरा और भैंसरोली में किया जा रहा है। जल्द ही इन स्थानों पर छापामार कार्रवाई की की जाएगी।
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हाईलाइटर्स
-06 हैं जिले में तहसीलें
-265 हैं थोक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस
-605 हैं खुदरा मेडिकल स्टोर के लाइसेंस
-37 मेडिकल स्टोर के पास नहीं है लाइसेंस
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का संचालन करना गैर कानूनी है। इसमें सजा भी हो सकती है जो बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालित हैं, उन पर कार्रवाई होना तय है।
सुनील कुमार, औषधि निरीक्षक
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