शासन की गाइडलाइन आने के बाद आगरा में एक जून को बाजार खोलने की अनुमति इसी शर्त पर मिलेगी कि सामाजिक दूरी के नियम का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। अगर नियमों को उल्लंघन हुआ तो रियायत वापस ले ली जाएगी।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि अगर किसी बाजार में भीड़ जुटी और सामाजिक दूरी खत्म हुई तो उसे फिर से बंद करा दिया जाएगा। बाजार में प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनकर जाना भी अनिवार्य होगा।
शासन की गाइडलाइन के बाद होगी फैसला
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की गाइडलाइन आने पर बाजार खुलने के छूट के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बाजार खोले जाने की तैयारी की जा रही है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना संक्रमण न फैलने पाए। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाएं।