जिसके साथ शादी का सपना देख रही थी, उसने आठ साल तक युवती का शारीरिक शोषण किया। इसके बाद आरोपी शादी से मुकर गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आगरा में युवती से शादी का वादा कर 8 साल तक शारीरिक शोषण करने के मामले में थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के सती नगर निवासी दीपक शर्मा ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे खारिज कर दिया।
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ट्रांस यमुना थाने में दर्ज केस के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर दी थी। बताया कि दीपक ने शादी का वादा कर 8 साल तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी की भाभी व अन्य परिजन को भी इसकी जानकारी थी। उसने जब भी शादी करने के लिए कहा तो आरोपी पहले अपने बड़े भाई की शादी होने का हवाला देकर चुप करा देता था। दबाव डालने पर शादी करने से साफ मना कर दिया और भगा दिया।