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UP: वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव, पैन कार्ड समेत पांच दस्तावेज मान्य, आधार हटने के बाद बुजुर्गों को राहत

Sat, 23 May 2026 01:26 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र सत्यापन में अब आधार कार्ड के स्थान पर पैन कार्ड सहित पांच दस्तावेज मान्य किए गए हैं, जिससे नगरीय क्षेत्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। पहले आधार अमान्य होने से दस्तावेजों की कमी के कारण कई लोगों को आवेदन में परेशानी हो रही थी।
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वृद्धावस्था पेंशन। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन के लिए अब राशन कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य पांच दस्तावेज मान्य होंगे। इससे शैक्षणिक और परिवार रजिस्टर न होने के कारण उम्र सत्यापन की समस्या खत्म हो गई है। यह पांच दस्तावेज केवल नगरीय क्षेत्र वाले बुजुर्गों के लिए मान्य होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रजिस्टर या शैक्षणिक प्रमाणपत्र से ही आयु का सत्यापन होगा।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से शासनादेश में आयु की गणना के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया गया था। इसके लिए दो विकल्प शैक्षणिक प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर को मान्यता दी थी। इससे नगरीय क्षेत्र में समस्या खड़ी हो गई थी। कई बुजुर्गों के पास शैक्षणिक प्रमाणपत्र नहीं थे और शहर में परिवार रजिस्टर होता नहीं है। लगातार शिकायतों के बाद 19 मई को शासनादेश में संशोधन किया गया।
 
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समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि संशोधन में आधार कार्ड को अमान्य करना जारी रखा गया है। नगरीय क्षेत्र के बुजुर्गों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र के साथ राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को मान्यता दी है। इनमें कोई एक दस्तावेज लगाकर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण में व्यवस्था पहले की तरह रहेगी।
 
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