लॉकडाउन में सड़कों पर निकले वाहनों को रोकते पुलिसकर्मी (फाइल फोटो)
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दोपहिया वाहन पर दो सवारी मिलने पर अब एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के महामारी एक्ट में संशोधन के बाद यह नियम लागू हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि इसके तहत दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठाने पर ढाई सौ रुपये जुर्माना पहली बार में लगाया जाएगा। दूसरी बार पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा।
इसके बाद तीसरी बार यही गलती करने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान एक्ट में किया गया है। तीन बार जुर्माने के बाद भी बाइक पर पीछे सवारी बैठाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। अगर किसी को दो सवारी जाना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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आपातस्थिति में भी अनुमति के बाद ही जाने दिया जाएगा। अनुमति लेकर दो सवारी जाने वाले लोगों को उचित तरीके से मास्क और गमछा पहन कर जाना होगा। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी परिवर्तन किए गए हैं।