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लॉकडाउन 4.0: पूरा आगरा शहर कंटेनमेंट जोन, 31 मई तक रहेगी पाबंदियां

Wed, 20 May 2020 12:02 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि शहर के कंटेनमेंट जोन में होने के कारण यहां रियायत नहीं है।
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आगरा लॉकडाउन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लॉकडाउन 4.0 में ताजनगरी को कोई रियायत नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि प्रशासन ने आगरा नगर निगम क्षेत्र को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसलिए शहर में सख्ती बनी रहेगी। देहात में 14 कंटेनमेंट जोन हैं। इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं।
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि शहर के कंटेनमेंट जोन में होने के कारण यहां रियायत नहीं है। पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इनमें पहले के मुकाबले कुछ नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं।


सख्ती : बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना प्रतिबंधित

10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 65 से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से पीड़ित लोग घर के अंदर ही रहेंगे। ये सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिए ही घर से निकल सकते हैं। इसके अलावा शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन 12 घंटों में छूट सिर्फ आपात स्थिति में होगी।
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सतर्कता : गांव से शहर में दूध आएगा, न सब्जियां 

शहर में पैकेट बंद दूध की सप्लाई होगी। सिकंदरा स्थित सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेगी। शहर में दूधियों व सब्जी बेचने पर पाबंदी रहेगी। डीएम ने बताया कि संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए गांव से खुले दूध बेचने के लिए शहर आने वाले दूधियों पर रोक रहेगी। खुले दूध में दूधिये हाथ डालते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता। सब्जी मंडी में पहले कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। 

संभावना : बाजार खुलने पर फैसला आज

बाजार खुलेंगे या नहीं यह फैसला बुधवार को होगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने व्यापारी संगठनों की बैठक बुलाई है। नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल है। ऐसे में यहां बाजार में दुकानें खोलने, स्ट्रीट वेंडर और फड़ वालों के लिए अलग से गाइडलाइन बनेगी। बताया कि ग्रामीण और तहसील स्तर पर बाजारों को खोलने और वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए एसडीएम को जिम्मेदारियां दी गई हैं।
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