लॉकडाउन 4.0 में ताजनगरी को कोई रियायत नहीं मिली है। इसकी वजह यह है कि प्रशासन ने आगरा नगर निगम क्षेत्र को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसलिए शहर में सख्ती बनी रहेगी। देहात में 14 कंटेनमेंट जोन हैं। इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि शहर के कंटेनमेंट जोन में होने के कारण यहां रियायत नहीं है। पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इनमें पहले के मुकाबले कुछ नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं।
सख्ती : बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना प्रतिबंधित
10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 65 से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से पीड़ित लोग घर के अंदर ही रहेंगे। ये सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिए ही घर से निकल सकते हैं। इसके अलावा शाम सात से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन 12 घंटों में छूट सिर्फ आपात स्थिति में होगी।