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शराब माफिया की गैंगस्टर एक्ट में 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त की

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कासगंज में पटियाली के नगला हीरा में शराब माफिया की संपत्ति पर कुर्क का नोटिस लिखवाती पुलिस । - फोटो : KASGANJ
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कासगंज। अवैध शराब के माफिया व उसके परिवारीजन के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए 1.35 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। यह संपत्ति अवैध शराब के कारोबार से अर्जित की गई थी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देश पर यह कार्रवाई पटियाली के नगला हीरा में की गई।
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पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि शराब माफिया अजयपाल निवासी नगला हीरा थाना पटियाली के विरुद्ध वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक अवैध शराब के एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अपने तथा अपने परिजन के नाम पर अवैध रूप से काफी चल एवं अचल सम्पत्ति एकत्रित की गई थी। शराब माफिया की अवैध संपत्ति का विवरण खंगाला गया तो पाया कि माफिया द्वारा अपने पुत्र संदीप के नाम पर मोजा अशोकपुर में खाता संख्या 302 में गाटा संख्या 888/0.291 का 1/8 भाग भूमि क्रय की गयी है।
जिसमें दुकाने बनी हुई है। इसी गाटा संख्या में दूसरे पुत्र संजय के नाम 1/16 भाग भूमि क्रय की गयी है जिस पर भी दुकाने बनी हुई है। तीसरे व चौथे पुत्र शैलेश एवं भूदेव (नाबालिक) संरक्षक पत्नी सोमवती व हेत सिंह पुत्र अजयपाल के नाम गाटा संख्या 817/0.833 ह में से भाग क्रय किया गया है जिसमें भी मौके पर दुकाने बनी हुई है। सभी सम्पत्ति की बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 1 करोड़ 35 लाख रूपये आंकी गयी है ।
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संपत्ति को मंगलवार को राजस्व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की इस दौरान एसडीएम पटियाली, क्षेत्राधिकारी पटियाली आर के तिवारी थाना प्रभारी पटियाली, थाना प्रभारी सिढ़पुरा व थाना प्रभारी सिकंदरपुर वैश्य की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
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