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हत्या के आरोप में एक महिला सहित दो को आजीवन कारावास की सजा

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कासगंज। हत्या के मामले में न्यायालय ने महिला सहित दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 3) गगन कुमार भारती ने सुनाई है। पांच साल में न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।
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15 दिसंबर 2016 को सेवर गांव के ग्रामीण राजेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की तो मामला हत्या का निकला। पुलिस ने हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। राजेंद्र के चचेरे भाई नेत्रपाल ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में राजेंद्र की पत्नी पूनम को अपनी पत्नी की तरह रखने वाला ग्रामीण नेकसे आरोपी निकला। पूनम अक्सर नेकसे के साथ मेलजोल में रहती थी। इसका मृतक राजेंद्र विरोध करता था। पुलिस ने इस मामले में वादी पक्ष की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए। जिन्होंने पूनम और नेकसे के बीच संबंधों की बात स्वीकार की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले में बहस करते हुए दोनों दोषियों को अधिकतम सजा की न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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