पुजारी की हत्या करने के आरोप में अदालत ने भिंड मध्य प्रदेश के गांव कुमार निवासी राजदेव शुक्ला उर्फ शीतल बाबा को दोषी माना है। एडीजे-25 मदन मोहन ने दोषी को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना न्यू आगरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आनंदी भैरो मंदिर के पुजारी योगी धारानाथ ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जिला मथुरा के गांव करेला मंसेरा निवासी बंटी उर्फ तुरईनाथ गांव मऊ के पथवारी मंदिर पर पूजा-पाठ करता था और वहीं रहता था। 15 दिसंबर 2023 को मंदिर पर मध्यप्रदेश के जिला भिंड के गांव कुमार निवासी महात्मा राजदेव शुक्ला उर्फ शीतल बाबा आ गया। वह भी बंटी के साथ रहने लगा। 5 जनवरी 2024 को दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। आरोपी राजदेव ने बंटी की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 8 गवाह पेश किए गए।
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