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Agra: शमसाबाद के इस चर्चित हत्याकांड में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, देना होगा इतना जुर्माना

Fri, 04 Nov 2022 07:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

अपर जिला जज नसीमा खान ने हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी 14 लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 4.44 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा के शमसाबाद में वर्ष 2012 में हुए हत्याकांड के मामले में अपर जिला जज नसीमा खान ने हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी 14 लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 4.44 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में ही अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत आरोपी गोकुल सिंह को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया।

ये है मामला 

मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। गांव लहरा निवासी शिवराम वादी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 नवंबर को रात 12 बजे वह, उसके भाई नरोत्तम सिंह, भतीजे राम प्रकाश और वीरेंद्र अपने खेत में बिजली के माध्यम पलेवा कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी लाल बहादुर उर्फ लल्ला अपनी कैंटर लेकर वहां आ गया। उसने कैंटर पलेवा करने वाले खेत के पास रोक दिया। इसका विरोध करने पर अन्य को मौके पर बुला लिया। उन्होंने लाठी, डंडे, सरिया और तमंचे से हमला बोल दिया। 

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हत्या, जानलेवा हमला सहित अन्य धारा में दर्ज हुआ था मुकदमा

गोकुल सिंह ने शिवराम के भतीजे राम प्रकाश को गोली मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। भाई जगदीश, नथौली राम, कस्तूरी देवी, माया देवी, मानिक चंद, जवाहर सिंह ने बीचबचाव कराया तो मारपीट कर दी। आरोपियों के हमलों के कारण उनके भाई जगदीश की मौत हो गई। मामले में हत्या, जानलेवा हमला सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के विचारण उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव धाकरे के तर्क के आधार पर अपर जिला जज नसीमा खान ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया।

इनको हुई सजा

गांव लहरा निवासी लाल बहादुर उर्फ लल्ला, केशव, मोहन सिंह, मनोहर, राम कुमार, नबाव सिंह, गोकुल, रघुवीर, डेविड, रमा शंकर, गिरीश उर्फ सुरेंद्र, पीतम, नानक राम और रोहतान को सजा सुनाई गई।

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