मैनपुरी। अनियमितताओं के चलते शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी ने खाद-बीज की एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिए। जिला कृषि अधिकारी दुकान पर जांच के लिए पहुंचे थे। यहां जांच के दौरान न तो अभिलेख उपलब्ध कराए गए और न ही जांच में सहयोग किया।
शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह दुबेजी खाद बीज भंडार बेवर पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। विक्रेता द्वारा बीज और उर्वरक के साथ ही कीटनाशी बिक्री के लिए भी लाइसेंस लिया गया है, लेकिन लाइसेंस निरीक्षण के समय दुकान पर प्रदर्शित नहीं मिला। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध कराने से विक्रेता ने मना कर दिया।
निरीक्षण के दौरान दुकान पर वैलिडामइासिन तीन प्रतिशत की 40 बोतल अवसान तिथि के बाद भी विक्रय के लिए उपलब्ध थीं। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि इनका विक्रय प्रतिबंधित करते हुए जब नमूने लेने के आदेश दिए तो निरीक्षक को नमूने लेने से संचालक ने रोक दिया। इसी प्रकार बीज के भी नमूने नहीं लेने दिए गए। इस पर खाद और बीज के लाइसेंस के साथ ही कीटनाशी का भी लाइसेंस निरस्त कर दिया है और विक्रय बंद करने के आदेश दिए हैं।