आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की संपत्तियों और मानचित्र स्वीकृति के डिफाल्टरों के लिए बकाया चुकाने का अंतिम अवसर है। बकायेदार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा और संपत्तियों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।