आरोपी छात्रों को कोई जमानतदार स्थानीय स्तर पर नहीं मिला। इस पर छात्रों के कश्मीर में रहने वाले रिश्तेदार जमानतदार बने हैं। उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस सत्यापन कर रही है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने केबाद ही रिहाई हो सकेगी।
उच्च न्यायालय ने टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम की जीत पर जश्न मनाने के आरोपी कश्मीरी तीन छात्रों की जमानत याचिका स्वीकार की थी। एक-एक लाख रुपये के मुचलका भरने पर रिहाई के आदेश दिए थे। मगर, स्थानीय स्तर पर जमानतदार नहीं मिले। इस पर छात्रों के कश्मीर में रहने वाले छह रिश्तेदारों ने जमानतनामा दाखिल किया है।
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24 अक्तूबर 2021 को टी-20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। इसमें पाकिस्तान की जीत पर आरबीएस बिचपुरी कैंपस के कश्मीरी तीन छात्रों अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद गनी ने व्हाट्सएप पर स्टेट्स डाला था। उन पर आरोप लगा कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने तीनों छात्रों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजे गए थे।
कश्मीरी छात्रों के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कश्मीरी छात्रों की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को स्वीकृत कर लिया था। उनकी रिहाई के आदेश किए थे। इसके लिए एक छात्र को दो जमानतदार देने थे। एक-एक लाख रुपये का मुचलका भरा जाना था। इस तरह छह जमानतदार के दस्तावेज लगाए जाने थे।