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UP: कंगना रणौत को बड़ी राहत, कोर्ट ने तलब कर बयान दर्ज कराने की याचिका की खारिज; 5 सितंबर को अगली सुनवाई

Tue, 04 Aug 2026 09:12 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा की एमपी-एमएलए अदालत ने भाजपा सांसद कंगना रणौत को तलब कर उनका बयान दर्ज कराने की वादी की याचिका खारिज कर दी। अब मामले में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, जबकि वादी के अधिवक्ता आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल करेंगे।
 
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कंगना रणौत - फोटो : इंस्टाग्राम @kanganaranaut
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विस्तार
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भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर केस में मंगलवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कंगना रणौत को तलब कर बयान दर्ज कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अब 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
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वादी के अधिवक्ताओं ने 6 जून को अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि थाना न्यू आगरा पुलिस ने वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, कंगना रणौत का बयान नहीं लिया गया। उनकी अधिवक्ता अनसूया चौधरी का बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो अधूरी है। प्रार्थनापत्र में अदालत से कंगना रणौत को तलब कर बयान दर्ज करने की याचना की गई थी। 
 

तर्क दिया था कि अधिवक्ता को पक्षकार की ओर से बयान देने का अधिकार नहीं होता। अदालत ने माना कि धारा 225 बीएनएसएस के प्रावधानों में अथवा अध्याय 16 बीएनएसएस धारा 223 से 226 के अंतर्गत उल्लेखित विपक्षी को तलब कर अदालत में बयान दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है। विपक्षी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनके अधिवक्ता हाजिर हो चुके हैं।
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 राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
 
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