मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में 12 साल पहले हुई हत्या के दोषी को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना किशनी के राजपुर निवासी दलवीर सिंह यादव नौ नवंबर 2007 को सुबह 10 बजे अपने खेत से ट्रैक्टर ट्राली में धान भर रहे थे। तभी खेत पर पहुंचे गांव के प्रदीप कुमार, रिंकू, अभयराम ने उसको घेर लिया। प्रदीप ने गोली मारकर दलवीर की हत्या कर दी। दलवीर के भाई बलवीर ने हत्या की रिपोर्ट थाना किशनी में दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों को दोषी पाकर उनकेे खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर प्रदीप को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने दोषी को कड़ी सजा देेने की दलील दी। स्पेशल जज ने प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
साक्ष्य के अभाव में पिता-पुत्र बरी
दलवीर यादव की हत्या का आरोप गांव के रिंकू और उसके पिता अभयराम पर लगाया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी लगाई। अदालत में उनके खिलाफ हत्या का आरोप गवाह साबित नहीं कर सके। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।