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गृहकर के 2.5 लाख बकाएदारों को मिलेगी ब्याज में छूट

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आगरा। अगर गृहकर का पुराना बकाया है और ब्याज पर ब्याज लगकर गृहकर का बिल मिला है तो चिंता न करें। आगरा नगर निगम ने गृहकर के पुराने बकाएदारों को ब्याज में छूट की एकमुश्त समाधान योजना पेश की है। शहर में 2.5 लाख संपत्ति मालिकों को नगर निगम का गृहकर बकाया जमा करने पर ब्याज से छूट मिल पाएगी।
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नगर निगम सदन ने आवासीय संपत्तियों को गृहकर बकाए में ब्याज पर छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे नगर विकास विभाग ने मंजूर कर लिया है। इस योजना के बाद नगर निगम को अपने पुराने बकाया के जमा होने की उम्मीद है। इस साल नगर निगम का गृहकर वसूली का लक्ष्य 100 करोड़ रुपये है, जबकि 8 माह बीत जाने के बाद केवल 25 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं।
आगरा नगर निगम सीमा में 3.2 लाख संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से केवल 70 हजार आवासीय और अनावासीय संपत्तियों से टैक्स मिल रहा है। बाकी 2.5 लाख संपत्तियों पर नगर निगम का गृहकर बकाया है। इस बकाए पर 12 फीसदी की दर से सालाना ब्याज जुड़ता जा रहा है। हर साल 10 फीसदी छूट की घोषणा के बाद भी 3.20 लाख घरों में से महज 70 हजार ने ही गृहकर जमा किया। बीते साल 48 करोड़ रुपये जमा हो पाए, लेकिन इस बार सदन ने 100 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य तय किया, जिसमें अब तक 8 माह में केवल 25 करोड़ रुपये जमा हो पाए हैं। मेयर नवीन जैन को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने छूट का प्रस्ताव मंजूर करने की जानकारी दी। मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत शासनादेश आने की उम्मीद है।
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तीन माह चुनाव में बीतेंगे, योजना से मिल पाएगा टैक्स
आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना के केस बढ़ने के कारण अगले तीन महीनों में नगर निगम कर्मचारियों पर दबाव रहेगा। चुनावी ड्यूटी के कारण व्यस्तता रहेगी, जिसका असर गृहकर वसूली पर पड़ सकता है। ऐसे में गृहकर के पुराने बकाए पर ब्याज में छूट की इस योजना से नगर निगम को उम्मीद है कि पुराना बकाया मिलने के साथ इस साल का टैक्स भी मिल पाएगा। इससे निगम को 100 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। कई ऐसे मामले थे, जिनमें लोग पुराना बकाया जमा करना चाहते थे, लेकिन ब्याज पर ब्याज के कारण गृहकर से ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा था। समाधान योजना से निगम को पुराना बकाया भी मिल जाएगा।
लगाए जाएंगे शिविर
आगरा नगर निगम सदन ने गृहकर बकाए की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर शासन का भेजा था, जिसे नगर विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुझे फोन से जानकारी दी गई है। अब शासनादेश के मुताबिक ब्याज में छूट की योजना के लिए जगह-जगह शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोग अपना बकाया टैक्स जमा करा सकें। - नवीन जैन, मेयर
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