ट्रांस यमुना क्षेत्र निवासी विवाहिता का निकाह 4 फरवरी को हाथरस के युवक से हुआ था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिता सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। निकाह में पिता ने 22 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बाद भी ससुराली खुश नहीं थे। सभी स्कॉर्पियो कार की मांग करते। कहते थे कि तुम्हारा पिता फौज से रिटायर्ड हुए हैं। उनके पास बहुत पैसा है। उन पर पैसा होने की वजह से ही तुम जैसी काले रंग वाली लड़की से शादी की थी।
उसकी तबीयत खराब होने पर पिता उसे मायके ले आए। आठ दिन वो अस्पताल में भर्ती रही। इसके बाद पिता ससुराल छोड़कर आ गए। इसके बावजूद उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा। 30 जुलाई को वह कमरे में थी। तभी जेठ घुस आया। उसने गलत इरादे से पकड़ लिया। शोर मचाने पर धमकी देकर गया।
इस बारे में सास, ससुर और पति को बताया। पति उग्र हो गए। उन्होंने तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। वह बस कंडक्टर की मदद से आगरा आई और पुलिस के पास गई। मगर, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इस पर पीड़िता ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र दिया। तब ट्रांस यमुना थाने में ससुर, सास, जेठ, पति, ननद, और रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
एसीपी छत्ता आरके सिंह ने बताया कि दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।