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प्रेम विवाह के चार साल बाद पत्नी की हत्या, हत्यारोपी पति ने कबूला जुर्म, इस बात से था खफा

Tue, 11 Feb 2020 12:56 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
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हत्यारोपी पति और लाखी का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में 30 जनवरी को महिला का शव का उसके पति ने फेंका था। उसने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर सोमवार को घटना का खुलासा कर दिया। हत्या में प्रयुक्त होंडा सिटी कार को बरामद कर लिया गया है। 
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एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में मिले महिला के शव की शिनाख्त लाखी पत्नी भूपेंद्र निवासी ग्राम लढ़ौआपुरा, थाना बसई अरेला (आगरा) के रूप में हुई। इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली। 

पूछताछ में हत्यारोपी ने पुलिस को बताया कि उसने हाथरस निवासी लाखी पुत्री राम सिंह जाटव से 2015 में प्रेम विवाह किया था। दोनों की मुलाकात वर्ष 2014 में हुई थी, जब वो एयरफोर्स का टेस्ट देने दिल्ली गया था। इसके बाद प्यार परवान चढ़ा और प्रेम विवाह कर लिया। 
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फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था आरोपी

हत्यारोपी भूपेंद्र अलीगढ़ में फाइनेंस कंपनी में काम करता था। उसके अनुसार लाखी उस पर जमीन बेचकर अलीगढ़ में रहने को दबाव बनाती थी। अपने परिवार वालों पर रुपये अधिक खर्च कर रही थी। इसी कारण उसने पत्नी को खत्म करने की योजना बना ली थी। भूपेंद्र लाखी को अपने पैतृक आवास लढ़ौआपुरा ले आया था। 

29 जनवरी की रात तकरीबन एक बजे बेटी के सोने के बाद भूपेंद्र ने रस्सी का फंदा बनाकर पत्नी लाखी का गला घोंट दिया। शव को कार की डिग्गी में रखकर यमुना में फेंकने को निकला था। लेकिन रास्ते में गढ़ी तिवारी के पास नाले के पास शव को फेंक दिया।

हत्यारोपी पति भूपेंद्र ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद अगले दिन अपनी ढाई वर्ष की बेटी अंशिका को अपनी भाभी के रिश्तेदार के यहां धौलपुर (राजस्थान) में छोड़ आया। पुलिस ने सोमवार को घटना का खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया। 

एससीएसटी एक्ट की बढ़ेगी धारा 

एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि महिला का शव मिलने के मामले में चौकीदार चोब सिंह की तहरीर पर हत्या करके शव छिपाने का मामला दर्ज किया था। महिला एससी जाति (अनुसूचित जाति) की है। हत्यारोपी गुर्जर है। इस कारण मामले में एससीएसटी एक्ट की धारा की बढ़ाई जाएगी। 
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