आगरा नगर निगम ने हाउस टैक्स में दी जाने वाली 10 प्रतिशत की छूट को अगले दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। मेयर ने गुरुवार को छूट बढ़ाने की घोषणा की। कोरोना के कारण लागू हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते यह फैसला लिया गया है।
हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान 31 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन अब 30 सितंबर तक छूट का लाभ लिया जा सकेगा। मेयर नवीन जैन ने बताया कि पार्षद दल के उप नेता मोहन सिंह लोधी, सचेतक प्रकाश केसवानी, पार्षद शरद चौहान, राधिका जैन अग्रवाल समेत पार्षदों ने हाउस टैक्स की छूट की अवधि को दो महीने और बढ़ाने के लिए मांग रखी थी।
लोगों की दिक्कतों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। मेयर ने कहा कि जो गृह स्वामी किसी वजह से हाउस टैक्स जमा नहीं करा पाए हैं अब वे सितंबर 2020 तक जमा कर 10% छूट का लाभ ले सकते हैं।
3.12 लाख संपत्तियों को मिलेगा फायदा
नगर निगम द्वारा 10 प्रतिशत की छूट बढ़ाने से शहर के 3,12,479 घरों को फायदा होगा। इसके अलावा 28,868 कॉमर्शियल भवनों को भी छूट का फायदा मिल सकता है। नगर निगम ने सैटेलाइट सर्वे के जरिए एक लाख से ज्यादा घरों को जीआईएस मैप में जोड़ा है।
वहीं 12,257 कॉमर्शियल भवनों के मुकाबले 28,868 संपत्तियों को शामिल किया है। 16 हजार से ज्यादा कॉमर्शियल भवन ऐसे थे जो कई सालों से टैक्स ही नहीं दे रहे थे, लेकिन सेटेलाइट सर्वे में इनकी पहचान हो गई।
सेटेलाइट सर्वे में ये कॉमर्शियल भवन मिले
- बैंक, थ्री स्टार तक होटल, कोचिंग, शोरूम : 15610
- क्लीनिक, लैब, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर : 4299
- सिनेमा हॉल, जिम और क्रीड़ा केंद्र : 157
- छात्रावास, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट : 83
- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो, गोदाम : 1275
- मॉल्स, 4 स्टार से ज्यादा होटल और बार : 142
- मैरिज होम, कम्युनिटी हॉल : 255
- औद्योगिक इकाइयां, सरकारी कार्यालय : 2514
- मोबाइल टॉवर, होर्डिंग वाले भवन : 700
- अन्य आवासीय भवन : 3833