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ताजमहल के 500 मीटर दायरे में चलेंगी सिर्फ पंजीकृत गोल्फ गाड़ियां, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 19 Jan 2021 10:45 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • ताजमहल के आसपास गैर पंजीकृत गाड़ियों से बढ़ रहा प्रदूषण, हाईकोर्ट ने मांगा आगरा प्रशासन से जवाब
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ताजमहल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में ताजमहल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने जिलाधिकारी आगरा से कहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी जाए जो पंजीकृत हैं। प्रमोद शर्मा और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है। इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। 

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने इस संबंध में जिलाधिकारी आगरा को कई बार पत्र लिखा है लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस दौरान जिलाधिकिारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का संचालन हो जिनको अनुमति प्राप्त है।

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