नए मास्टर प्लान के मुताबिक, रामबाग से ताज के बीच धरोहर क्षेत्र ताजमहल से 500 मीटर परिधि में कोई निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है। 500 मीटर से 750 मीटर की परिधि में एक मंजिल भवन, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 3.75 मीटर और 750 मीटर से 1 किमी के बीच में दो मंजिला भवन की अनुमति दी जाएगी। इनकी ऊंचाई 7.50 मीटर से ज्यादा नहीं होगी।
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ताजमहल के पीछे 500 मीटर दूरी तक भवन और टावर निर्माण पर प्रतिबंध है। इससे आगे 1000 मीटर से 1500 मीटर तक 19.60 मीटर तक की ऊंचाई के टावर या निर्माण की अनुमति होगी। इस क्षेत्र में जो भवन पहले से बने हैं और नक्शे स्वीकृत हैं, उन्हें विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
यह रहेगा ताज धरोहर क्षेत्र
ताज धरोहर क्षेत्र में ताजमहल से 500 मीटर की दूरी के साथ ताज नेचर वॉक और नदी के दूसरी ओर प्रस्तावित नेशनल पार्क और एत्माद्दौला रोड से होते हुए रामबाग तक और उसके बाद यमुना पुल पार करके वाटरवर्क्स चौराहे से यमुना किनारा मार्ग से रेलवे पुल, आगरा किला को घेरते हुए ताजमहल परिसर से 500 मीटर की सीमा के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें ताजमहल परिसर, किला परिसर, मेहताब बाग/चारबाग, हुमायूं की मस्जिद, एत्माद्दौला, चीनी का रोजा, काला गुंबद, रामबाग, जोहरा बाग आदि संरक्षित स्मारक हैं।
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औद्योगिक क्षेत्र होंगे स्थानांतरित
बताया गया है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित होंगे। आवासीय क्षेत्र नहीं हटाया जाएगा, लेकिन विकास नियंत्रित किया जाएगा। मुगल शैली के अनुरूप ही भवनों का एलीवेशन तय किया जाए और आगरा किला से ताज के बीच नदी का हिस्सा रिक्लेम कर यहां ग्रीन पार्क तैयार किए जा सकेंगे।