भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सांसद ने जिला न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में अब 16 अक्तूबर को सुनवाई है।
सांसद राम शंकर कठेरिया के टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह से मारपीट मामले में 16 अक्तूबर को बहस होगी। इस मामले में बृहस्पतिवार को फैसला आना था, लेकिन कानूनी तथ्यों पर अब 16 को बहस होगी। इस मामले में एसीजेएम-2 ने सांसद को दो वर्ष की कैद और 51 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया था।
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हरीपर्वत थाने में साल 2011 में दर्ज मुकदमे में सांसद के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद व अन्य अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में अपील करने पर 5 अगस्त को सुनाई गई सजा को जिला जज ने 7 सितंबर तक स्थगित करने के आदेश दिए थे। 30 सितंबर को अभियोजन ने अपनी बहस पूरी कर दी। 12 अक्तूबर को फैसला आना था।
मगर, दाेनों पक्षों ने कोर्ट में दलील दी। कहा कि कुछ कानूनी तथ्य बहस में रह गए हैं, जिन पर बहस होना आवश्यक है। जिला जज ने कानूनी तथ्यों पर बहस के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी। इस दौरान भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया कोर्ट में मौजूद रहे।