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मेडिकल स्टोर के लिए खाद्य विभाग से लेना होगा लाइसेंस

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मैनपुरी। मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए अब एक लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अब खाद्य लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से ही मेडिकल स्टोर संचालन के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी औषधि निरीक्षक की होती है। वहीं खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं।
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अब तक मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए केवल औषधि निरीक्षक से ही लाइसेंस लेना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें मेडिकल स्टोर के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस भी लेना होगा। इसके बगैर मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किया जा सकेगा। विभाग सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रह है। इसके बाद भी अगर लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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