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आगरा: सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगी किराना दुकानें और आटा चक्की, बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान

Fri, 07 May 2021 12:15 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 7 से रात 8 बजे तक परचून व राशन सामग्री दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। बाजार व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 
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किराना दुकान और आटा चक्की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ताजनगरी में शुक्रवार रात से जारी कोरोना कर्फ्यू को चार दिन और बढ़ा दिया गया है। इस बार कर्फ्यू से रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं के अलावा किराना दुकानों और आटा चक्कियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। ये सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बिक्री कर सकेंगे। कारखाने और फैक्टरियां पूर्ववत कोविड नियमों का पालन करते हुए खुलेंगी।

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पहले तीन दिन शनिवार, रविवार और सोमवार का कर्फ्यू था, जिसे दो दिन और मंगलवार और बुधवार को बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार को शासन के नए निर्देशों के अनुसार इसे सोमवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार को सुबह सात बजे के बाद बाजार खुलेंगे। 

इस बार कर्फ्यू से रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं के अलावा किराना दुकानों और आटा चक्कियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। खाद्य वस्तुओं में दूध, दवाई, फल-सब्जी को पहले से मिली छूट जारी रहेगी। आटा चक्की, तेल मिल व एलपीजी गैस सिलिंडर के अलावा जिले में फैक्टरी व औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। दुकानदार आधार कार्ड, श्रमिक पहचानपत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

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दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास जरूरी
जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सुबह 7 से रात 8 बजे तक परचून व राशन सामग्री दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। बाजार व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा आगरा से बाहर जिलों व गैर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास लेना पड़ेगा। 

बिना मास्क पकड़े गए तो एक हजार रुपये जुर्माना
किराना दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, उचित दूरी रखना जरूरी होगी। नियम उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा, बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को किराना दुकानदार सामान न दें। बिना मास्क मिलने पर एक हजार रुपये जुर्माना होगा। 

ये रहेगी छूट
- किराना व परचून की दुकानें खुली रहेंगी।
- डेयरी, आटा चक्की व तेल मिल खुलेंगी। 
- दवाइयां, सर्जिकल स्टोर एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं, डाक, इंटरनेट की सेवाएं जारी रहेंगी।
- ई-कॉमर्स की सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं।
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ये रहेंगे प्रतिबंध
- सभी बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद। 
- सड़कों पर आमजन का आवागमन वर्जित।
- गैर जिलों में आवागमन हेतु पास लेना होगा।
- शराब की दुकानें एवं होटल-रेस्त्रा बंद रहेंगे।
- सभी स्मारक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज व सामूहिक गतिविधियां बंद।

दैनिक मजदूर संकट में
जगदीशपुरा के राजेश कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी खाने पीने के सामान की है। दुकानें बंद हैं। रोज कमाने खाने वाले क्या करें। कमाई बंद होने से उन्हें निवाले का इंतजाम मुश्किल हो रहा है।

पुलिस ने जबरन बंद कराई दवा की दुकान
लोहामंडी के आलोक आहूजा ने कहा कि खतैना रोड पर दवा की दुकान है। शाम को पुलिस जबरन दुकान को बंद करा देती है। आदेश हैं फिर भी दवा दुकान नहीं खोलने देते। 
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