दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास जरूरी
जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सुबह 7 से रात 8 बजे तक परचून व राशन सामग्री दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। बाजार व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा आगरा से बाहर जिलों व गैर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास लेना पड़ेगा।
बिना मास्क पकड़े गए तो एक हजार रुपये जुर्माना
किराना दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, उचित दूरी रखना जरूरी होगी। नियम उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा, बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को किराना दुकानदार सामान न दें। बिना मास्क मिलने पर एक हजार रुपये जुर्माना होगा।
ये रहेगी छूट
- किराना व परचून की दुकानें खुली रहेंगी।
- डेयरी, आटा चक्की व तेल मिल खुलेंगी।
- दवाइयां, सर्जिकल स्टोर एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं, डाक, इंटरनेट की सेवाएं जारी रहेंगी।
- ई-कॉमर्स की सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं।