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कार्रवाई : छह मिलावटखोरों पर लगाया 1.75 लाख रुपये का जुर्माना

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मैनपुरी। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर छह विक्रेताओं पर एडीएम न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है। छह लोगों पर कुल 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में नमूने फेल होने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने निर्णय दिया।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिलावट रोकने के लिए नमूने लिए जाते हैं। जांच के बाद फेल होने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। ऐसे ही सात मामलों में सुनवाई के बाद एडीएम ने छह विक्रेताओं पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें शहर के आवास विकास निवासी अमरेश कुमार पर मिल्क केक में मिलावट के लिए 20 हजार रुपये, करहल निवासी गौरव जैन के यहां नमकीन पर मिथ्याछाप के लिए 20 हजार रुपये और महमूद नगर निवासी यूनुस खान पर रस्क के दो नमूने फेल होने पर 35 हजार रुपये और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा न्यू गाड़ीवान निवासी चंदन पर सिघांड़े के आटे में मिलावट के लिए 20 हजार रुपये जमथरी निवासी अवधेश सिंह पर दूध में मिलावट के लिए 25 हजार रुपये और भानपुर निवासी महेशचंद्र पर दूध में मिलावट के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम बी. राम ने सभी विक्रेताओं को जुर्माना की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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मिलावट के सात मामलों में सुनवाई करते हुए एडीएम न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। छह विक्रेताओं पर कुल 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।
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