ट्रैक्टर विक्रेता के द्वारा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उसका पंजीकरण परिवहन विभाग में करा लिया गया। ग्रामीण का आरोप है कि ट्रैक्टर विक्रेता ने उसके 5.25 लाख रुपये हड़प लिए हैं। कोर्ट के आदेश पर ट्रैक्टर विक्रेता व उसके पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
सत्यवीर निवासी थरा चीतरा अमांपुर ने लगभग तीन वर्ष पूर्व सियाराम मोटर्स फर्म के स्वामी गौरीशंकर से एक ट्रैक्टर खरीदा। उसका कहना है कि उसने यह ट्रैक्टर 5.25 लाख रुपये नकद देकर खरीदा था। ट्रैक्टर को परिवहन विभाग के कार्यालय में पंजीयन भी करा लिया। उसने इस ट्रैक्टर से लगभग डेढ़ साल तक खेती बाड़ी सहित अन्य कार्य किए।
इसके बाद फर्जी कागजात तैयार कर ट्रैक्टर विक्रेता गौरीशंकर ने अपने पिता सियाराम के नाम परिवहन विभाग में दूसरे नंबर से पंजीकरण करा दिया। वही पुलिस को झूठी शिकायत कर ट्रैक्टर थाने में बंद कर दिया। उसके द्वारा ट्रैक्टर के लिए दिए गए 5.25 लाख रुपये भी हड़प लिए गए। मामले की तहरीर पुलिस को दी तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सत्यवीर ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।