न्यू आगरा थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा
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न्यू आगरा थाना में प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर जितेंद्र मंगला सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी राजीव मेहरोत्रा ने धोखाधड़ी और 12 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रकम लेने के बाद भी फ्लैट का बैनामा नहीं किया। अलग-अलग संख्या के फ्लैट के नंबर डालकर रसीद दी गईं। धनराशि वापस मांगने पर इंकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।
दयालबाग के फ्रेंड्स विहार निवासी राजीव मेहरोत्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि दस साल पहले प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों ने शास्त्रीपुरम योजना में मंगलम निकेत अपार्टमेंट में संपूर्ण सुविधा युक्त फ्लैट के निर्माण की जानकारी दी। इस पर उन्होंने फ्लैट देखने के बाद बुकिंग कर दी। इसके लिए 50 हजार रुपये चेक के माध्यम से नौ सितंबर 2011 को अदा कर दिए। उन्हें फ्लैट संख्या 515 ब्लाक ए में पांचवें तल पर दिया गया।
इस दौरान दो से तीन साल में फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया। उनसे कई बार में चेक लेकर तकरीबन 12 लाख रुपये ले लिए गए। इस दौरान उनके साथ साजिश की गई। चेक लेने के बाद फ्लैट संख्या 515ए, 513 ए और 512 ए डालकर रसीद दी गईं। रकम लेने के बावजूद फ्लैट का बैनामा नहीं किया गया।
बैनामा करने से किया इंकार
आरोप है कि 18 जून 2021 को राजीव मेहरोत्रा ने प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर जितेंद्र मंगला से फोन पर बात की। मगर, उन्होंने बैनामा करने और धनराशि वापस करने से साफ इंकार कर दिया। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। थाना न्यू आगरा के थानाध्याक्ष न्यू आगरा अरविंद निर्वाल का कहना है कि जितेंद्र मंगला, कर्मचारी सोनू और राजू अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, कूटरचना की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया।
कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर जितेंद्र मंगला का कहना है कि आरोप गलत हैं। राजीव मेहरोत्रा की ओर से फ्लैट की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। वह अगर, पूरी धनराशि अदा करते हैं तो बैनामा करा दिया जाएगा।