35 दिन में सूचना नहीं देने पर डीएम व एडी हेल्थ से अपील
श्री पारस कांड में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सवालों का सामना नहीं कर पा रहा। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से 25 बिंदुओं पर बाल अधिकार कार्यकर्ता ने 21 जून को सूचना अधिकार के तहत जन सूचना मांगी थी। जिसे उपलब्ध नहीं कराया। 35 दिन बाद भी सूचना नहीं देने पर शनिवार को इस मामले में डीएम व एडी हैल्थ कार्यालय में प्रथम अपील की गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट से दस बिंदुओं पर आरटीआई मांगी गई थी। सीएमओ से 15 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई। दोनों विभागों ने सूचना नहीं दी। प्रथम अपील करने वाले नरेश पारस ने कहा, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई तो राज्य सूचना आयोग जाएंगे। उन्होंने सूचना नहीं देने के पीछे दोनों विभागों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आरटीआई में उन सभी बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है जिनके जवाब प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में पीड़ितों को नहीं मिले हैं। नरेश पारस की शिकायत पर श्रीपारस प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केस दर्ज कर लिया है। जिसकी जल्द जांच शुरू होने की संभावना है।
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