गाड़ी से दुर्घटना होने पर नहीं मिलेगा क्लेम
व्यावसायिक गाड़ियां या कार आदि का फर्जी बीमा होने पर दुर्घटना होने या गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम महंगा हो गया है। ऐसे में फर्जी बीमा के मामले बढ़ गए हैं। लोगों को अधिकृत वेंडर और कंपनी से ही बीमा करवाना चाहिए।
बीमा कंपनी करवा रही है जांच
एआरटीओ ने बताया कि फर्जी बीमा मामले की जांच बीमा कंपनी अपने स्तर से करवा रही है। आरटीओ के बाहर भी फर्जी बीमा कराने वालों की निगरानी की जा रही है। पकड़ में आने में उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
फिटनेस व ट्रांसफर में बीमे का बार कोड स्कैन करें
एआरटीओ ने सभी पटलों के लिपिकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी के बीमा की जांच के बाद ही कार्य करें। बीमा पॉलिसी के बार कोड व क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी जांच की जाए। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।