डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगाने पर वादी पर हाईकोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह के अंदर धनराशि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खाते में जमा करने का आदेश दिया है।
बस्ती मंडल के माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात रीना की बीएड 2007 की डिग्री बस्ती के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय को भेजी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद डिग्री को फर्जी बताया। उसका सत्यापन करने से मना कर दिया। इसके बाद रीना ने अपनी डिग्री को सही बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। प्रकरण में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजीव कुमार ने आठ दिसंबर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से काउंटर दाखिल किया। इसमें डिग्री को फर्जी बताया गया।
परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि वादी ने अपना रोलनंबर 7189189 दर्शाया है। विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, उसके अनुसार आखिरी रोलनंबर 7189187 तक ही है। जो कि एमडी कॉलेज, बाईपास रोड के छात्र का था। वादी खुद के विश्वविद्यालय की छात्रा होने के साक्ष्य नहीं दे पाई।