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डीएम की आखिरी चेतावनी: आगरा में आरटीई के तहत दो दिन में नहीं दिया प्रवेश...तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें स्कूल

Thu, 21 Sep 2023 07:51 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा में डीएम ने स्कूलों को आखिरी चेतावनी दी है। जिन स्कूलों में आरटीई के तहत दो दिन में प्रवेश नहीं दिया गया तो वह कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 
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आगरा कलक्ट्रेट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों को आखिरी मौका दिया गया है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने दो दिन में प्रवेश देने के निर्देश स्कूलों को दिए हैं। जिन अभिभावकों के बच्चों को अभी तक प्रवेश नहीं मिला है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दो दिन के बाद स्कूलों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के सभी निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना होता है। ड्रा में स्कूल का नाम आने के बाद भी संचालक इन बच्चों का प्रवेश लेने में आनाकानी करते हैं। इस साल भी काफी बच्चे अभी तक प्रवेश से वंचित हैं।

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जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है। उन्होंने जिले के सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त, सीबीएसई एवं आईसीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चयनित छात्र /छात्राओं को दो दिन में प्रवेश देने के बाद संबंधित अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए कार्यालय में करें संपर्क

ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों को ड्रा में चयन के बाद भी स्कूल प्रवेश नहीं दे रहे हैं वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), समग्र शिक्षा अभियान, अशोक नगर एवं जिलाधिकारी कार्यालय कलक्ट्रेट में संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं।

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आरटीई से बाहर हैं ये स्कूल-

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत आने वाले अग्रलिखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आरटीई की जद से बाहर हैं। 

  • सेंट एंथनीज स्कूल,
  • सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा कैंट
  • सेंट फ्रांसिस कांवेंट स्कूल
  • सेंट फ्रांसिस कांवेंट स्कूल सिकंदरा
  • सेंट जॉर्जेस कॉलेज- 3, गार्डन रोड बालूगंज
  • सेंट पेट्रिक्स जूनियर कॉलेज वजीरपुरा
  • सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज यूनिट - 1
  • सेंट पीटर्स कॉलेज
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