आगरा में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी। 22 से 24 अक्तूबर तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पटाखों की बिक्री होगी। रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी होगी। तय समय सीमा का उल्लंघन करने पर इलाका पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही दिवाली पर सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री होगी। इनकी आड़ में बारूद से भरे बम, अनार नहीं बिकेंगे। विस्फोटक विभाग से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री होगी। पटाखों की दुकानों पर पुलिस जांच करेगी। सीएफओ आग से बचाव के इंतजाम परखेंगे। हरित पटाखों के अलावा कोई अन्य पटाखों की बिक्री करते हुए दुकानदार पकड़े गए तो उनका लाइसेंस निलंबित होगा।
कोठी मीना बाजार, जीआईसी मैदान, सेक्टर-4 मैदान सहित जिले में नौ स्थानों पर शनिवार से आतिशबाजी की दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। पहले दिन कम दुकानें लगी। अधिकांश अस्थायी लाइसेंस धारक कलक्ट्रेट में औपचारिकताएं पूरी करने में लगे रहे। रात आठ बजे से दुकानें लगने लगीं। कुछ दुकानों पर आग बुझाने के लिए सिलिंडर रखे गए हैं, पानी के ड्रम हैं लेकिन अग्निकांड से बचाव के लिए यह इंतजाम नाकाफी हैं।
प्रभारी आयुध एवं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि हरित पटाखों के अलावा कोई अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। हरित पटाखों की जांच के लिए थाना स्तर पर इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं। हरित पटाखों पर नीरी का लोगो होगा। 22 से 24 अक्तूबर तक पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं।
बिक्री का समय भी तय
हरित पटाखों की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी। रात 8 बजे के बाद बिक्री प्रतिबंधित है। इसी तरह पटाखों को चलाने का समय भी प्रशासन ने तय किया है। रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।