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UP: डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी, पेंशनर्स के लिए जारी हुई एडवाइजरी; जानें क्या करना है

Wed, 08 Apr 2026 09:41 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पेंशनर्स को डराकर ठगी के मामले सामने आने पर प्रशासन सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने लोगों को अनजान कॉल से सावधान रहने और ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी है।
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डिजिटल अरेस्ट - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
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हाल ही में महिला शिक्षिका से 32 लाख रुपये की ठगी के बाद प्रशासनिक अमला हरकता में आया है। पेंशनर्स को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लाखों की ठगी करने के मामले सामने आने के बाद मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने पेंशनर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा कि पेंशनर्स किसी भी अनजान कॉल को न उठाएं और न किसी के डराने-धमकाने या लालच में आएं। ठग अक्सर कानूनी कार्रवाई का झूठा भय दिखाकर खातों से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल या स्थिति में तुरंत अपने परिवार को सूचित करें और पुलिस की सहायता लें।
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1930 पर करें शिकायत
एडीसीपी आदित्य सिंह के मुताबिक, ऑनलाइन ट्रेडिंग सोच समझकर करनी चाहिए। सही वेबसाइट और पोर्टल पर ही भरोसा करें। अगर कोई मुनाफा दिखा रहा है तो उसकी सच्चाई भी पता करनी चाहिए। व्हाट्सएप पर कॉल करके और ग्रुप से जोड़कर निवेश पर मुनाफे की बात करने वालों से सावधान रहना चाहिए। इन दिनों साइबर अपराधी तरह-तरह के तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। किसी तरह की साइबर ठगी होने पर साइबर क्राइम पोर्टल के नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत करनी चाहिए। जितनी जल्द शिकायत होगी, पैसा वापस मिलने की उतनी ही ज्यादा संभावना रहती है।

 
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