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Agra: अधिवक्ताओं ने दुकानदार को धमकाया या नहीं...कोर्ट में पुलिस पेश नहीं कर सकी साक्ष्य, मिली जमानत

Sat, 05 Apr 2025 09:35 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

दुकानदार द्वारा तीन अधिवक्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद तीनों अधिवक्ताओं को जमानत मिल गई। 

 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा पुलिस ने दुकानदार के आरोप लगाने पर तीन अधिवक्ताओं के खिलाफ हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। हिरासत के बाद तीनों को सीजेएम की अदालत में पेश किया। साक्ष्य पेश न कर पाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दी। सात साल से कम सजा की धाराओं में 20-20 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दिए।
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यहां का है मामला
न्यू आगरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी दुकानदार अमन अली ने केस दर्ज कराया। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि कुंवर कॉलोनी निवासी प्रतुल शर्मा के घर के राशन का सामान उनके घर से जाता है। बृहस्पतिवार शाम प्रतुल शर्मा, अनिरुद्ध भदौरिया ने फोन पर गालियां दीं। विरोध पर दोनों अक्षय के साथ दुकान पर आ गए। कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने बचाया।

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साक्ष्य पेश न कर सकी पुलिस
पुलिस ने बृहस्पतिवार रात तीनों अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया। शाम 4:30 बजे अदालत में पेश किया। इस दौरान आगरा बार के अध्यक्ष, सचिव विनोद शुक्ला, दुर्ग विजय सिंह भैया, डॉ. अजीत, राकेश शर्मा, शुभम झा, ऋषि चौहान व सैकड़ों अधिवक्ता मौके पर आ गए। अधिवक्ताओं पर लगाए गए आरोपों का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस से अधिवक्ताओं की नोकझोंक भी हुई।

 
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